एलबी शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान : सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार का SLP खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया सोना साहू को 23 अप्रैल तक भुगतान करने का निर्देश…,चुनावी घोषणापत्र में भाजपा ने किया था क्रमोन्नत वेतनमान देने का वायदा, उसके बावजूद हाईकोर्ट के आदेश को भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से “मोदी की गारंटी” पर लगा सवालिया निशान…
बिलासपुर।रायपुर (CG MP TIMES/19 मार्च 2025) :
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की एलबी संवर्ग सहायक शिक्षक सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार का SLP खारिज होने के बाद 19 मार्च बुधवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सोना साहू को 23 अप्रैल तक भुगतान करने का आदेश दिया है।
बता दें कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र “मोदी की गारंटी” के नाम से छत्तीसगढ़ में वोट मांगा था। इसमें सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का वायदा किया गया था। भाजपा सरकार द्वारा वायदा पूरा करने से पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 2005 बैच की एलबी संवर्ग सहायक शिक्षक (पूर्व नाम शिक्षा कर्मी वर्ग 3/सहायक शिक्षक पंचायत) सोना साहू को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश पारित कर दिया।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद भाजपा सरकार द्वारा इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिया गया। SLP दायर होते ही छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार की “मोदी की गारंटी” पर सवालिया निशान लग गया, जो कि राज्य में जन चर्चा विषय बन चुका है। लोग कहने लगे हैं कि भाजपा वायदा कुछ करती है और उसकी नीयत कुछ और है।
हालांकि क्रमोन्नत वेतनमान पर शिक्षकों की उम्मीदें 19 मार्च को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को दिए गए निर्देश के बाद और बढ़ गयी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने भी सोना साहू के भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग को निर्देश दिये। आज क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर सोना साहू की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इस इस सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव को भी मौजूद रहने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन वो आज उपस्थित नहीं हो सके।
हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए शासन का पक्ष सुना। शासन ने इस मामले में 23 अप्रैल पर भुगतान करने आश्वासन कोर्ट में दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि सोना साहू के क्रमोन्नत वेतनमान के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान 23 अप्रैल तक कर दिया जायेगा।
ऐसी चर्चा भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में SLP खारिज होने के फैसले को राज्य सरकार हायर बेंच में चैलेंज कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो “मोदी की गारंटी” पर और भी सवालिया निशान लग जायेंगे।