वाहन चलाने वाले नाबालिक स्कूली छात्र के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर यातायात पुलिस ने प्राचार्य को जिम्मेदार ठहराया, नोटिस जारी कर प्राचार्य से जवाब मांगा……. नोटिस में लिखा है कि दुर्घटना के लिए प्राचार्य की जवाबदेही होगी तय…….

रायपुर। (छग एमपी टाइम्स/22 फरवरी 2024) :
स्कूल में अध्यनरत नाबालिक छात्र छात्राओं का वाहन से स्कूल आने जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने की जवाबदेही यातायात पुलिस ने प्राचार्य की तय की है। इस संबंध में यातायात प्रभारी ने प्राचार्य नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यातायात पुलिस ने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जो भी नाबालिक छात्र छात्रा वाहन से स्कूल आ रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था के प्राचार्य की है क्योंकि समय-समय पर यातायात पुलिस के द्वारा स्कूलों में एवं विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर यातायात के नियमों की जानकारी दी जाती है उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है जिसके कारण अध्ययनरत स्कूली छात्र दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

बता दें कि कवर्धा के स्वामी करपात्रीजी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा नवमीं के दो छात्र शिव नारायण सिंह राजपूत एवं फिमेश मेरावी दिनांक 21 फरवरी 2024 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में यातायात प्रभारी ने प्राचार्य को लिखा है कि, पूर्व में भी आपको नोटिस के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में सूचित किया गया था। साथ ही आपकी स्कूल में यातायात शाखा कवर्धा द्वारा यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था तथा निर्देशित किया गया था कि किसी भी नाबालिक छात्र को बिना लाईसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाने करने पर प्रतिबंधित किया जाना है। किंतु आपके स्कूल प्रशासन द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किए जाने से दिनांक 21 फरवरी को शिव नारायण सिंह राजपूत एवं फिमेश मेरावी दोनों सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए जो कि आपके स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इसलिए उक्त संबंध में आप अपना लिखित जवाब अविलम्ब देवें ताकि आपकी जवाबदारी तय की जा सके एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा सके।