रेल्वे में लोको पायलट की नौकरी लगवाने के नाम पर 17 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को 2 साल सश्रम कारावास की सजा…,सीजेएम ने सुनाया फैसला…

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/30 अप्रैल 2024) :
करीब 9 साल पहले पेण्ड्रा निवासी एक युवक से रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर कई अलग किस्तों में 17 लाख रुपए और कुछ जेवर ठगने के आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पूरा मामला पेण्ड्रा थाना क्षेत्र का है। गुरुकुल पेण्ड्रारोड के पास का रहने वाला आरोपी करण विश्व मोंगरे के खिलाफ आरोप था कि वह मार्च 2014 से अगस्त 2016 तक भर्रापारा, पेण्ड्रा के रहने वाले प्रार्थी दुर्गेश यादव से यह कहकर कि उसकी रेलवे विभाग में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी लगवा देगा और किसी लड़की से शादी कर देगा। इस प्रकार प्रार्थी से छल किया और उसे 17 लाख रुपए तथा एक सोने का लॉकेट और कुछ अन्य जेवरात लिया।

दुर्गेश यादव ने 2014 से कई किस्तों में आरोपी को 17 लाख रुपए दिए और 2 साल पूरा होने के बाद भी जब उसे नौकरी का नियुक्ति आदेश नहीं मिला तो वह आरोपी करण से पैसा वापस मांगने लगा तो वह आनाकानी करता रहा। बाद में आरोपी के खिलाफ पेण्ड्रा थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध क्रमांक 328 /2016 दर्ज किया गया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता अग्रवाल ने प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी करण विश्व मोगरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के आरोप में 2 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर आरोपी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।