मृत भालू के पंजे, नाखून एवं गुप्तांग काट कर ले जाने वाले आरोपियों को जंगल सफारी रायपुर के डॉग स्क्वायड टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया…,डीएफओ शशि कुमार के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्यवाही…

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/04 मार्च 2024) :
जंगल में मृत भालू के पंजे, नाखून एवं गुप्तांग काटकर ले जाने वाले आरोपियों को जंगल सफारी रायपुर के डॉग स्क्वायड टीम की मदद से गिरफ्तार कर उनके वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मरवाही वन मंडल के डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि गत दिवस मरवाही वनमण्डल अंतर्गत मरवाही परिक्षेत्र के लटकोनी खुर्द परिसर के कक्ष क्रमांक 1968 में पहाड़ी के ऊपर लगभग 5 माह के एक नर भालू की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वन अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँचे थे। पूछताछ करने पर आसपास के ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि रात्रि में भालूओं के आपस में लड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। शव परीक्षण अनुसार भालू की मृत्यु कुत्ते के हमले से होने की पुष्टि हुई है।

भालू के अंग खोजने रात्रि में ही जंगल सफारी रायपुर से डॉग स्कवायड टीम बुलाया गया
  
डीएफओ ने बताया कि मृत भालू के आगे पैर का दोनों पंजा, पिछले पैर का नाखून एवं गुप्तांग गायब था। वन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भालूओं के अंग को काटकर ले जाने वाले अज्ञात अपराधियों का पतासाजी किया गया। रात्रि में जंगल सफारी रायपुर से डॉग स्कवायड टीम को बुलाया गया। उनके द्वारा रात भर आरोपियों का पता लगाया गया तथा 18 घण्टे के भीतर आरोपी अयोध्या उर्फ आदेश पिता सखन यादव, अमृत लाल पिता टेर सिंह गोंड़ एवं भाव सिंह वल्द धिरपाल गोंड़ तीनों निवासी लटकोनीखुर्द को पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा मृत भालू के आगे पैर का दोनों पंजा, पिछले पैर का नाखून एवं गुप्तांग अपने पास रखना स्वीकार किया गया। उनके निशान देही पर इस कृत्य में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर जप्ती किया गया और आरोपियों को परिक्षेत्र कार्यालय मरवाही में आवश्यक जांच एवं पूछताछ हेतु ले जाया गया। आरोपियों के विरूद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।