बाप का कत्ल करने वाले बेटे को एडीजे कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा…,मरवाही के बहुटाडोल की घटना…अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाई सजा…

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (CG MP TIMES/03 अगस्त 2024) :
मरवाही के बहुटाडोल में 2 साल पहले बाप का कत्ल करने वाले बेटे अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड किरण थवाईत ने उम्र कैद की सजा सुनाई सजा है।

घटना अगस्त 2022 की सोन नदी के पास ग्राम बहुटाडोल मरवाही की है। जहाँ आरोपी ने अपने पिता मृतक हरदींन वाकरे को टंगिया से गले और पैरों पर बुरी तरह से मार मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। आरोपी कृपाल सिंह मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है। मृतक हरदीन जो एनीकट के पास बने मन्दिर में पिछले दो तीन वर्षों से पूजा पाठ किया करता था और पास की झोपड़ी में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था।

आरोपी कृपाल सिंह-मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है,  बाप बेटे के बीच मे आये दिन लगातार किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। बाप की दूसरी शादी कर लेने के बाद से ही आरोपी बेटे के साथ तनाव बना रहता था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ था तो आसपास के गांव वालों ने झगड़े को शांत करा दिया था। लेकिन आरोपी बेटे के सर पर खून सवार हो चुका था इसलिए घटना वाले दिन को दोपहर में मौका पाकर टंगिया से अपने मृतक बाप को दौड़ाकर मार रहा था। इसी दौरान टंगिया से पहले पैर पर मारा और मृतक के जमीन पर गिरते ही उसके गर्दन पर टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर मौके पर ही मार डाला था।

हत्या के इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने किया।