
पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (CG MP TIMES/01 अगस्त 2024) :
जमीन विवाद में बड़े भाई की हत्या करने वाले छोटे भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड किरण थवाईत ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया है।
मामला 18 नवंबर 2022 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के केंवची गांव के बैगापारा में जमीन विवाद को लेकर 55 साल के अधेड़ की गांव के ही रहने वाले भाई ने हत्या कर दिया था। यहां रहने वाला घासीराम बैगा और उसका भाई सेमलाल बैगा दोनों 18 नवंबर की रात एक साथ शराब पी रहे थे। उसी दौरान खेती की जमीन को छेकने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद अधिक होने के चलते बड़े भाई घासीराम ने छोटे भाई को समझाइस देते हुए एक झापड़ मार दिया। जिसके बाद नाराज छोटे भाई सेमलाल बैगा ने एक मोटे जलाउ लकड़ी से घासीराम के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे मौके पर ही घासीराम की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपनी भाभी जुगरी बाई को भी मारने के लिये दौड़ाया था, पर उसने भागकर अपनी जान बचायी और उसके बाद सेमलाल वहां से भाग खड़ा हुआ था।
घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी के संदिग्ध ठिकाने में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया था तथा अपराध कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय प्रस्तुत किया था।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेण्ड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी सेमलाल बैगा को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अर्थदंड की अदायगी में चूक करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अभियुक्त सेमलाल बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।
जीपीएम जिले की एसपी भावना गुप्ता के द्वारा प्रकरण के विवेचक निरीक्षक युवराज तिवारी एवं उप निरीक्षक योगेश अग्रवाल को उनके सर्विस बुक में 1000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही कहा है कि अच्छे विवेचना करने वाले विवेचकों को आगे भी पुरस्कृत किया जाएगा।