
पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/14 मई 2024)
छात्रा से दुष्कर्म करने वाले सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी को जीपीएम जिले के डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। छात्रा की रिपोर्ट पर शिक्षक के विरुद्ध थाने में अपराध दर्ज होने के बाद से शिक्षक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बता दें कि छात्रा जब 12 वर्ष की थी और सातवीं में पढ़ती थी तब से उपरोक्त दरिंदा शिक्षक छात्रा को अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म कर रहा था। छात्रा से घिनौना कृत्य करने वाले शिक्षक के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग समस्त शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठनों ने भी किया था।
गौरेला थाना क्षेत्र का ग्राम सारबहरा निवासी सहायक शिक्षक महेंद्र कुमार सोनी के विरुद्ध एक पूर्व छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि महेन्द्र सोनी ने उसे पांचवीं कक्षा तक पढ़ाया था, इसलिए वह उसे जानती थी। जब वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष की थी, तब महेन्द्र कुमार सोनी उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने घर ले गया था और उसे धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। उसके बाद शिक्षक उस छात्रा से आए दिन ऐसी हरकत करने लगा। अब वह छात्रा 21 वर्ष की हो गई है और गर्भवती है। छात्रा की रिपोर्ट पर गौरेला थाना में आरोपी शिक्षक के विरूद्ध धारा 376, 376 (2)(ग), 376 (2)(एन), 294, 506बी, 342, 190 भारतीय दण्ड संहिता एवं 6 पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।
उपरोक्त सहायक शिक्षक का उक्त कृत्य सामने आने एवं उसके विरूद्ध गौरेला थाना में अपराध दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद गौरेला ब्लाक के बीईओ डॉ. संजीव कुमार शुक्ला ने उक्त सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव जीपीएम जिले के डीईओ को भेजा था। जिसके जीपीएम जिले के डीईओ ने गौरेला ब्लाक के प्रायमरी स्कूल सड़कटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करने तथा गौरेला थाना में अपराध दर्ज होने के कारण आगामी आदेश पर्यन्त तक तत्काल प्रभाव से महेन्द्र कुमार सोनी को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड अवधि में उसे बीईओ कार्यालय गौरेला में अटैच किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सहायक शिक्षक महेन्द्र कुमार सोनी अभी जिस गांव में पदस्थ है, उस गांव में वह डेढ़ साल पहले ही ट्रांसफर होकर आया है तथा वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी वकील है।