
रायपुर (छग एमपी टाइम्स/05 मार्च 2024) :

पुरानी पेंशन की पात्रता मामले में वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव इंद्र प्रकाश रात्रे के हस्ताक्षर से निर्देश जारी हुआ है। जिसमें लिखा है कि, राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन लागू होने के फलस्वरुप सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में पेंशन जारी किया जाना है। पीएफआरडी के द्वारा एनपीएस में निवेश की गई नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश राज्य शासन को वापस करने में सहमति व्यक्त किए जाने के कारण विभिन्न पत्रों के संदर्भ के अनुसार योजना के अंतर्गत लेखा संधारण अंतिम व्यवस्था के अनुसार पेंशन का प्रावधान किया जाता है।

जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी संयुक्त संचालक संचालक को लेखा एवं पेंशन भी स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा की पेंशन की पात्रता हेतु सभी मापदंडों का पालन किया गया है।
