चुनाव प्रशिक्षण और ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने के बावजूद हाजिरी रजिस्टर में जबरिया हस्ताक्षर करने का दुस्साहस वाले बाबू को कलेक्टर ने किया सस्पेंड….

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/16 अप्रैल 2024) :
सूचना दिए बगैर निर्वाचन प्रशिक्षण सहित अपने कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने का नोटिस जारी होने के बाद कार्यालय में जाकर जबरिया हस्ताक्षर कर कर्तव्य से पुनः लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में सहायक ग्रेड 2 अंतराम यादव को जीपीएम जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में लिखा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला डॉ. संजीव शुक्ला के द्वारा पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरेला में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 अंतराम यादव 19 मार्च 2024 को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 20 मार्च को अंतराम यादव को स्पष्टीकरण जारी किया था, किंतु वे घर पर नहीं मिले। साथ ही लगातार अनुपस्थित रहते हुए निर्वाचन कार्य के प्रशिक्षण में भी उपस्थित नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने अनुपस्थित रहने का कोई सूचना भी नहीं दिया।

बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के द्वारा अवकाश पर प्रतिबंध लगाते हुए बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्र में यह भी अवगत कराया गया कि अंतराम यादव के द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2024 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनकी अनुपस्थिति में कार्यालय में रखे उपस्थिति पंजी में बिना अनुमति  लिए हस्ताक्षर कर कार्यालय से चले गए जबकि नियमानुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था, किंतु अंतराम यादव के द्वारा कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों से हठ धर्मिता दिखाते हुए नियम विरुद्ध हस्ताक्षर किया गया। इसके पश्चात दिनांक 3 अप्रैल 2024 से वे फिर से लगातार अनुपस्थित पाए गए। अंतराम यादव की अनुपस्थिति के कारण निर्वाचन एवं अन्य कार्यालीन कार्य प्रभावित हुआ।

उपरोक्तानुसार अंतराम यादव सहायक ग्रेड 2 का उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इस कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के तहत अंतराम यादव सहायक ग्रेड 2 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पेण्ड्रा में मुख्यालय निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।