कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जीपीएम जिले में आदर्श आचरण संहिता के साथ ही धारा 144 (2) लागू कर 7 दिन के भीतर थाने में शस्त्र जमा करने का आदेश दिया….

पेण्ड्रा।गौरेला।मरवाही (छग एमपी टाइम्स/19 मार्च 2024) :
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जीपीएम जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपादित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिये आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने 16 मार्च को आदेश जारी कर दिया है।

कलेक्टर ने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है, ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य सम्पन्न किया जा सके और चूंकि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) ए, 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबंद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श संहिता का पालन करने का आदेश देती हूं।

7 दिन के भीतर शस्त्र थाने में जमा करने आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान 7 मई को मतदान और 4 जून को मतगणना के तहत लोक शांति की सुरक्षा के लिए लायसेंसियों से आग्नेय अस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिन के भीतर जमा करने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 के तहत गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिवस के अंदर जमा करायें। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा।

समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड-वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगें।

जिले में धारा 144 (दो) लागू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रित करने धारा 144 (दो) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिला में कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है। बिना डर भय के निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करने कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जाना है। इसलिए जिले की सामान्य जनता को संबोधित कर एक पक्षीय आदेश पारित कर दण्ड प्रक्रिया की धारा 144(2) लागू किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है कि समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देते हुए नोटिस दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं 16 मार्च से 6 जून 2024 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली का प्रदर्शन जिला दण्डाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी एवं संबंधित क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जायेगा।