एलबी शिक्षकों की खबर : संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ ने समस्त कोष लेखा व पेंशन संयुक्त संचालक और सभी जिला कोषालय को जारी किए निर्देश…,पढ़िए पुरानी पेंशन योजना को लेकर दिए गए निर्देश…,एलबी शिक्षकों का बुढ़ापा कटेगा परेशानियों में…?

रायपुर। (CG MP TIMES/28 अक्टूबर 2024) :
शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किए बिना रिटायर होने वाले एलबी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना की पात्रता नहीं रहेगी। वहीं जो एलबी शिक्षक 10 वर्ष की सेवा पूरी करके रिटायर होंगे, उन्हें उतने ही वर्ष का पेंशन मिलेगा जितने वर्ष उन्होंने संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में सेवा पूर्ण करेंगे।

इस सम्बन्ध में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ ने समस्त कोषलेखा व पेंशन संयुक्त संचालक और सभी जिला कोषालय को निर्देश जारी किया है। पुरानी पेंशन योजना मामले में दिए गए निर्देश में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के 24 जून 2024 के निर्देश का संदर्भ दिया गया है। वित्त विभाग के निर्देश के तहत एलबी संवर्ग शिक्षकों को समस्त लाभ संविलियन तिथि 01 जुलाई 2018 से शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद से सेवा गणना करते हुए दिए जायेंगे। पेंशन नियम 1976 एवं 1979 के अनुसार ही कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता होगी। पंचायत संवर्ग में कार्यरत रहे जिस शिक्षक का 1 जुलाई 2018 के बाद जिस तिथि को शिक्षा विभाग में संविलियन हुआ है, उस तिथि से उसकी सेवा गणना करके पेंशन का हकदार माना जायेगा।

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ द्वारा जारी यह निर्देश पूर्व सेवा गणना की मांग कर रहे एलबी शिक्षकों के लिए फिर से एक झटके के समान है और पूरे एलबी शिक्षकों को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि सभी एकजुट होकर सबसे पहले पूर्व सेवा शून्य करने के अन्याय के खिलाफ लड़कर पूर्व सेवा की बहाली कराएं अन्यथा ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 20% एलबी शिक्षक पेंशन की पात्रता प्राप्त किए बिना ही रिटायर होकर बुढ़ापे में दुखदाई जिंदगी जीने को मजबूर होंगे। वहीं लगभग 70% से ज्यादा एलबी शिक्षक पूर्ण पेंशन की पात्रता खोकर औसत पेंशन की श्रेणी में रहेंगे, जिससे उन्हें बुढ़ापे में बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होगी।